बिना कोर्ट जाये सम्पत्ति का का मिलता है वारिसान सर्टिफिकेट


प्रदेश में पचास सालों में भी नहीं बन पाया एडमिनिस्ट्रेटर जनरल.....
बिना कोर्ट जाये सम्पत्ति का का मिलता है वारिसान सर्टिफिकेट

डॉ. नवीन जोशी 
भोपाल।
जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बिना किसी वारिस को दिये दिवंगत हो जाते हैं उनकी सम्पत्ति का वारिसान सर्टिफिकेट लेने के लिये आम तौर पर उत्तराधिकारियों को कोर्ट में प्रोबेट यानी वारिसान प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करना पड़ता है। लेकिन पचास साल पहले भारत सरकार ने एक कानून बना रखा है कि केन्द्र सहित हर राज्य में एडमिनिस्ट्रेटर जनरल होगा जो ऐसे मामलों में वारिसान सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। लेकिन मप्र में यह कानून अब तक लागू नहीं हो पाया है। केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस कानून के बारे में एक माह पहले प्रदेश की शिवराज सरकार को लिखा है लेकिन फिलहाल इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
द एडमिनिस्टे्रटर जनरल एक्ट वर्ष 1963 में बनाया गया था तथा इसके अनुसरण में महाराष्ट्र,उप्र,केरल,जम्मू काश्मीर,उड़ीसा आदि कई राज्यों में यह पद निर्मित किया गया। यह कानून वारिसान सर्टिफिकेट प्रशासकीय स्तर पर देता है तथा इसके लिये उत्तराधिकारियों को किसी न्यायालय में आवेदन नहीं करना पड़ता है। हांलाकि इस कानून में एक निश्चित राशि तक की सम्पत्ति का ही वारिसान सर्टिफिकेट दिया जाता है। मूल कानून में सिर्फ5 हजार रुपये तक की अचल सम्पत्ति के ही एडमिनिस्टे्रटर जनरल वारिसान सर्टिफिकेट देते थे। इसके बाद वर्ष 1972 में संशोधन कर इस राशि को 15 हजार रुपये किया गया। वर्ष 1983 में यह राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई थी वर्ष 1999 में पुन: इस राशि में वृध्दि कर इसे 2 लाख रुपये किया गया। परन्तु इस साल संसद में 4 मई को यह राशि दस लाख रुपये कर दी गई। दरअसल यह कानून उन गरीब लोगों को मदद देने के लिये बनाया गया है जो न्यायालय की कार्यवाही में भारीभरकम व्यय एवं लम्बी अवधि तक निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। 
केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस नये संशोधित कानून के बारे में हाल ही में मप्र सरकार को लिखा है तथा अब उनके पत्र पर प्रदेश के विधि एवं विधाई कार्य विभाग में परीक्षण हो रहा है। प्रदेश के विधि विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस संशोधन कानून के केन्द्र से आने की पुष्टि की है परन्तु कहा है कि यह कानून उन तमाम कानून की तरह अभी तक लागू नहीं हुआ है जिन्हें केन्द्र सरकार बना चुकी है। एडमिनिस्टे्रटर जनरल दिवंगत व्यक्ति की सरकारी बैंकों में जमा राशियों तथा भविष्य निधि के खातों में जमा राशि के बारे में वारिसान सर्टिफिकेट नहीं देता है तथा इससे हटकर अन्य चल-अचल सम्पत्तियों के बारे में उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रदान करता है जो सभी जगह मान्य होता है।

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