भूखण्डों के विलयन हेतु अब भोपाल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे..

भूखण्डों के विलयन हेतु अब भोपाल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे..
नगर तथा ग्राम निवेश के जिला अधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां डॉ. नवीन जोशी 

डॉ. नवीन जोशी
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भोपाल।भूखण्डों के विलयन हेतु अब आवेदक को भोपाल स्थित नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय के संचालक के कार्यालय चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा अब ऐसे मामलों का निराकरण नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय के जिला कार्यालय प्रभारियों द्वारा ही कर दिया जायेगा। इस संबंध में नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय के आयुक्त सह संचालक गुलशन बामरा ने अपने अधिकारों को जिला कार्यालय प्रभारियों को प्रत्यायोजित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि मप्र भूमि विकास नियम,2012 के तहत पहले किसी भूखण्ड के अन्य भूमि अथवा भूखण्ड के साथ विलयन के लिये कोई आवेदन ऐसे भूखण्ड अथवा भूमि के यथास्थिति स्वामी अथवा स्वामी या स्वामियों द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रारुप में संचालक नगर एवं ग्राम निवेश को करने का प्रावधान है लेकिन अब ऐसे मामलों में आवेदन जिला कार्यालय प्रभारियों को किया जा सकेगा तथा वहीं प्रकरण का निपटारा हो सकेगा।
अब विलयन के ऐसे मामलों में 5 हजार रुपये का शुल्क देकर जिला कार्यालय प्रभारियों को आवेदन किया जा सकेगा। विलयन मंजूर किये जाने पर आवेदक को 25 हजार रुपये अनुज्ञा शुल्क जमा कराना होगा। विलयन के मामलों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के भूखण्डों का विलयन नहीं किया जायेगा तथा विलयित भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक नहीं हो सकेंगे। वाणिज्यिक भू उपयोग वाले परिसरों से लगे हुये भूखण्डों का विलयन किया जा सकेगा तथा सार्वजनिक एवं अध्र्द सार्वजनिक भू उपयोग वाले परिसरों से लगे हुये भूखण्डों का भी विलयन किया जा सकेगा। औद्योगिक भू उपयोग वाले परिसरों से लगे हुये भूखण्डों का विलयन भी किया जा सकेगा।

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