नगर निगमों में अपर व उप आयुक्तों के पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे
नगर निगमों में अपर व उप आयुक्तों के पद सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे
पन्द्रह साल बाद हुआ सेवा शर्तों में बदलाव
डॉ नवीन जोशी
भोपाल।प्रदेश के सोलह नगर निगमों में अपर आयुक्त एवं उपायुक्त के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होगी बल्कि इनके पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और शेष पचास प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने पन्द्रह वर्ष पूर्व बने मप्र नगरपालिक निगम अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें नियम,2000 में बदलाव कर दिया है।
बदलाव के अनुसार, अब नगर निगम स्थापना में स्वीकृत पदों का ऐसा संवर्ग जो निगम में कार्यरत है किन्तु उक्त नियमों की अनुसूची एक में दर्शित नहीं है, डाईंग कॉडर कहलायेगा तथा डाईंग कॉडर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें उनके सेवानिवृत्त होने तक जारी रहेगी एवं पदोन्नति प्रक्रिया उस पद के लिये निर्धारित नियम अनुसार ही रहेगी।
सेवा शर्तों में बदलाव के अनुसार, नगर निगमों में सहायक आयुक्त के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। इसी कार्यालय अधीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी, लायब्रेरियन, केमिस्ट, सहायक क्रीड़ा अधिकारी, टाईमकीपर, प्रशिक्षित माली, कैशियर/सहायक लेखापाल, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3, इलेक्ट्रिशियन, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, चौकीदार तथा सहायक ई-गवर्नेन्स अधिकारी के शतप्रतिशत पद सीधी भर्ती से व्यापम या राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अन्य चयन एजेन्सी के माध्यम से भरे जायेंगे। मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी के पद पदोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे जबकि सहायक विधि अधिकारी, सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। क्रीड़ा अधिकारी का पद पदोन्नति से भरा जायेगा। सहायक ग्रेड-3 के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 25 प्रतिशसत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
सेवा शर्तों में किये बदलाव के अनुसार, अब भृत्यों के 33 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष 67 प्रतिशत पद संविदा आधार पर भरे जायेंगे। मुख्य अग्रिशमन अधिकारी तथा अग्रिशमन अधिकारी के पद भी पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे परन्तु सहायक अग्रिशमन अधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। लीडिंग फायरमेन के 33 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष 67 प्रतिशत पद संविदा आधार पर भरे जायेंगे। मुख्य अभियंता के पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा और शेष पचास प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे जबकि अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के सभी पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। सहायक यंत्री के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। उपयंत्री के 95 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष पांच प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। उद्यान अधीक्षक के पद पदोन्नति द्वारा जबकि उद्यान निरीक्षक के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 75 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। उद्यान पर्यवेक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
इसी प्रकार अब मुख्य सामुदायिक विकास अधिकारी, सामुदायिक विकास संगठक, मुख्य आईटी अधिकारी, ई-गवर्नेन्स अधिकारी, मुख्य अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, परिवहन एवं यातायात प्रबंधन अधिकारी, मुख्य नगर निवेशक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, राजस्व अधिकारी, मुख्य राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक, विद्युत सुपरवाईजर, लेखाधिकारी व लेखापाल के पद पदोन्नति द्वारा जबकि सहायक सामुदायिक विकास संगठक, नगर निवेशक, सहायक स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, सहायक राजस्व अधिकारी ,राजस्व निरीक्षक और सहायक लेखाधिकारी के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। ड्रायवर भारी वाहन 'कÓ एवं 'खÓ श्रेणी के 33 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 67 प्रतिशत पद संविदा आधार पर भरे जायेंगे। सफाई संरक्षक के 33 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 67 प्रतिशत पद संविदा आधार पर भरे जायेंगे।
पीएम क्षेत्र की महिला को नवाजा
भोपाल। प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वारणसी की एक महिला को नवाजा है। नई दिल्ली से आई एक सिफारिश पर समाज विज्ञान संकाय की प्राध्यापक एवं गांधी विद्या संस्थान राजघाट वाराणसी की कार्यकारी निदेशक प्रो. कुसुमलता केडिया को प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल की धर्मपाल शोध पीठ का निदेशक बनाया जा रहा है तथा इस हेतु नियुक्ति की नोटशीट मुख्य सचिव अंथोनी डिसा के पास आदेश जारी करने के लिये भिजवा दी गई है।
डॉ नवीन जोशी
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