प्रदेश में सरकारी व्यय करने पर लगा नियन्त्रण


निगम-मंडलों पर लागू होंगे ये आदेश
डॉ नवीन जोशी 


भोपाल।
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन माह पूर्व ही सभी सरकारी खर्चों पर नियंत्रण लागू कर दिया है। ये नियंत्रण संबंधी आदेश अब सरकारी उपक्रमों यानी निगम-मंडलों पर भी लागू होंगे।
नियंत्रण आदेश के तहत सरकारी सेवकों को जनहित में शासकीय यात्रा करते समय वायुयान से यात्रा की स्थिति में इकोनामी क्लास में ही यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। पांच सितारा तथा वर्गीकृत होटल्स में सेमीनार, कार्यशाला तथा अन्य शासकीय कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। नवीन वाहन क्रय करने पर रोक रहेगी। आपवादिक परिस्थितियों में साढ़े सात लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहन नहीं खरीदे जा सकेंगे।
शासन या सरकारी उपक्रम के व्यय पर विदेश यात्रा नहीं हो सकेगी। अपरिहार्य विदेश प्रवासों के दल के सदस्यों की संख्या न्यूनतम होगी एवं संबंधित विषय के अधिकारी ही दल के सदस्य रह सकेंगे। आवश्यक क्रयों के अलावा सभी क्रय प्रतिबंधित रहेंगे एवं बड़े 25 एवं 50 करोड़ से अधिक आहरण हेतु वित्त विभाग की अनुमति जरुरी होगी।

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